फर्रुखाबाद: जिले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 4 साल की मासूम की हत्या करने वाले दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमित प्रेमी ने फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी युवक पर 2 लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की स्थिति पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। यह सजा चार्जशीट दाखिल होने के महज 64वें दिन सुनाई गई है।
फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 12 सितंबर को गांव के शाहिद व उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे आरोप लगाया कि उसकी 4 साल की भतीजी 9 सितंबर की सुबह दरवाजे के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी।
इसके बाद उसकी अचानक भतीजी लापता हो गई। परिजन काफी देर तक उसकी तलाश करते रहे। शाम को छह बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि भतीजी को सुबह 10 बजे शाहिद व उसके दोस्त के साथ देखा था।
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सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की बात आई सामने
इसके बाद मासूम का शव झाड़ियों में बरामद हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की बात सामने आई थी। शव को जानवरों ने क्षत-विक्षत कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।जांच के बाद 18 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शाहिद को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़िता के माता- पिता को देने के आदेश दिए।
पूरी टीम को 50 हजार इनाम देने की घोषणा
अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने सजा के बिंदु पर दलीलें दीं। एसपी विकास कुमार ने बताया कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा में पूरी टीम को एडीजी आलोक सिंह ने पचास हजार इनाम देने की घोषणा की है। कार्य में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
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