हरदोई: बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले पांच लोगों के खिलाफ विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण (SDM) ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें अवैध निर्माण के चलते चार मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही एक मकान को सीज भी किया गया है। SDM की इस कार्रवाई के बाद मनमाने तरीके से मकान बनवाने वालों में हड़कंप मच गया है।
आपको बता दें शहर में मकान बनाने से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है. लेकिन, शहर में कुछ लोग मनमाने तरीके से अपना मकान बना लिया हैं। ऐसे ही अवैध तरीके से मकान बनाने वालों को विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे।
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इन भवन स्वामियों ने इस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एवं एसडीएम स्वाति शुक्ला ने पांच मकान स्वामियों को धारा 10 आरबीओ एक्ट 1958 के तहत निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत शहर के अशरफ टोला और हरदोई देहात के ग्राम बहलोली में अवैध रूप से बने दो मकान ध्वस्त किए जाएंगे। इसी इलाके में नक्शा के विपरीत निर्माण कार्य को गिराने के साथ साथ 25 हजार रुपये का जुर्माने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा सिविल लाइन में पास नक्शा के विपरीत निर्माण गिराने और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिविल लाइन में ही अनाधिकृत रूप से निर्मित मकान को सील किए जाने की कार्रवाई हुई है।
स्वाति शुक्ला (एसडीएम/विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी) ने बताया कि मानकों को दरकिनार करके जिन लोगों ने मकान बनवाए हैं। उनके अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पुलिस बल की मांग की गई है। जल्द ही 4 मकान गिराने की कार्रवाई होगी।
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