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हरदोई: दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए करे आवेदन, मिलेंगे 35000 रुपये

हरदोई: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रृचा गुप्ता ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक- युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि निर्धारित है।

जिसके लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।

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ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो विकलांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु http//divyangjanshadi.upsdc.gov.in पर आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति होना चाहिए।

आवेदन ऑनलाईन कराकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन, में प्राप्त करायें, अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

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