Hardoi News: सदर तहसील में पट्टा की कृषि भूमि पर अतिक्रमण और गलत आख्या प्रस्तुत करने के मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस प्रकरण में सदर तहसील में तैनात लेखपाल साधना मौर्या को निलंबित कर दिया गया है, जबकि क्षेत्रीय कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह सख्त कदम जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर उठाया गया है, जिससे तहसील कर्मियों में खलबली मच गई है।
मामला साल 2020 में कृषि भूमि के पट्टा को निरस्त किए जाने की तहसील की आख्या से जुड़ा है। जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान पट्टाधारक की आपत्तियां सुनने के बाद उन्होंने तहसील की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। नवंबर माह में उन्होंने जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए फोटो सहित नई आख्या तलब की।
लेखपाल द्वारा दी गई नई आख्या में यह बताया गया कि भूमि का कुछ हिस्सा पट्टाधारक, उमरापुर के मजरा मन्नापुरवा निवासी सालिकराम पुत्र लालाराम के कब्जे में है, जबकि शेष भूमि पर जंगली पेड़, धूरा और कंडा आदि का अतिक्रमण है।
जिलाधिकारी ने इस मामले में पट्टाधारक और तहसील अधिकारियों का आमना-सामना कराकर दोनों पक्षों के तर्क सुने। भूमि पर कब्जा न दिलाने और अतिक्रमण मुक्त कराने में लापरवाही के लिए लेखपाल साधना मौर्या को निलंबित कर दिया गया। साथ ही, क्षेत्रीय कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इस कार्रवाई ने तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।
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