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Hardoi News: 21 दिन के अन्दर फ्री में बनेगा जन्म प्रमाणपत्र, फिर लगेगी इतनी फीस

Hardoi News: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 1 सितम्बर 2024 को रसखान प्रेक्षागृह में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीनीकृत सीआरएस पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली और जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पंचायत कार्मिकों और संबंधित अधिकारियों को जागरूक करना है।

जनगणना कार्य निदेशालय की टीम करेगी प्रशिक्षित

प्रशिक्षण सत्र का आयोजन जनगणना कार्य निदेशालय की टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें सहायक निदेशक कुमार सत्यम, सहायक निदेशक पुष्पा यादव और संख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 हिमानी शामिल रहेंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पंचायत कार्मिकों को निर्धारित तिथि और समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है ताकि वे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की निर्गत प्रक्रिया और नियमावली को अच्छी तरह समझ सकें।



जवाबदेही होगी तय

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण के बाद यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंधित किसी भी शिकायत का मामला सामने आता है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए समय पर आवेदन करें, जिससे अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सके।

21 दिन के अन्दर फ्री बनेगा जन्म प्रमाणपत्र

जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि घटना के 21 दिनों के भीतर बिना किसी विलम्ब शुल्क के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और नगर क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 30वें दिन तक 2 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ, और 31वें दिन से एक साल तक जिला पंचायती राज अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुमति से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक साल के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उप जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी।

अधिकारियों ने आम जनता से इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक होने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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