हरदोई। मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध शराब और नशीला टिंचर का व्यापार करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के बाद नशीला टिंचर और अवैध शराब का व्यापार करने पर ऐसे ही एक आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बघौली थाने में 17 अक्टूबर 2022 को दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में दी गई रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किया है। आपको बता दें यह मुकदमा थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवावर ने दर्ज कराया था, जो उस समय बघौली थाने पर तैनात रहे थे।
इस मामले की विवेचना कछौना कोतवाल कर रहे हैं। कछौना कोतवाल की ओर से बघौली थाना क्षेत्र के अड़ंगापुर निवासी वीरपाल व तीन अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के परीक्षण में पाया कि अड़ंगापुर निवासी वीरपाल ने आर्थिक, भौतिक लाभ के उद्देश्य अवैध रूप से शराब की तस्करी, मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले टिंचर की विक्रय कर आपराधिक कृत्य किया है।
नशीला टिंचर और अवैध शराब का व्यापार करने से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा। उन्होंने आरोपित की शिक्षिका पत्नी की ओर से क्रय किए गए 1500 वर्ग फीट के आवासीय प्लाट को कार्रवाई में शामिल नहीं किया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला को रिसीवर नियुक्त किया है।
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