Hardoi News: अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज की कोर्ट ने गुरुवार को बेटी की निर्मम हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला?
शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला थाना मझिला क्षेत्र के पांडेतारा गांव का है। 3 मार्च 2021 को सर्वेश राठौर ने अपनी 18 वर्षीय बेटी की फरसे से गला काटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी ने अपनी बेटी का सिर छिपाने की कोशिश की।
घटना की सूचना मिलने पर चौकीदार उस्मान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि जब वह आरोपी के घर जा रहा था, तभी रास्ते में सर्वेश राठौर हाथ में अपनी बेटी का कटा हुआ सिर लेकर मिला। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और शव बरामद कर लिया।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हत्या का अपराध साबित पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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