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Hardoi News: दहेज हत्या में शामिल मां बेटे को 10-10 साल की सजा

Hardoi News: लगभग सवा दो साल पुराने दहेज हत्या के मामले में जिला जज ने पति और सास को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिंह ने बताया कि बघौली कोतवाली क्षेत्र के सोहरिया गांव रहने वाले रामकिशोरी पत्नी जगदीश ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराकर बताया था कि उसने अपनी बेटी मीना की शादी 29 अप्रैल 2018 को माधौगंज कोतवाली क्षेत्र के रमजानीपुरवा रहने वाले रजनीश के साथ की थी।



शादी के बाद रजनीश, मीना और रजनीश की मां रामकली दिल्ली में रहने लगे थे। शादी के महज तीन महीने बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने की बात रामकिशोरी को पता चली। पूछे जाने पर मीना की सास रामकली ने प्रताड़ित न किए जाने की बात कही।

अक्तूबर 2020 में मीना को बेटा हुआ, लेकिन उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वह अपनी मां के पास सोहरिया आ गई। अक्तूबर 2021 में मीना की सास रामकली पोते का मुंडन कराने की बात कहकर मीना को साथ ले गई और 25 दिसंबर 2021 को मीना की मौत की जानकारी मिली।

रामकिशोरी ने आरोप लगाया था कि लोगों ने पुलिस को प्रभावित कर दिया और मीना का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति नीरज, सास रामकली और रमजानीपुरवा के तत्कालीन प्रधान नसीमुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

विवेचना के दौरान नीरज और रामकली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जबकि साक्ष्य न होने कारण तत्कालीन प्रधान नसीमुद्दीन का नाम केस से निकाल दिया गया था। पूरे प्रकरण की सुनवाई पूरी कर जिला जज ने फैसला सुनाया है।

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