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Hardoi News: छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना

Hardoi News: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और 15,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।

क्या है मामला?

यह घटना 20 मई 2017 की है, जब वादी ने थाना कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त रामाधार पुत्र जब्बर, निवासी कंथाथोक ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। इस पर धारा 452, 354, 506 भादवि और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन की कार्यवाही पूरी कराई गई।

दिनांक 28 फरवरी 2025 को माननीय ADJ-16 कोर्ट, हरदोई ने आरोपी रामाधार को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

हरदोई पुलिस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।

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Pradeep Pal
Pradeep Palhttps://hdibharat.com
प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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