होमहरदोईजनशिकायतों के निस्तारण में कोई भी कोताही क्षम्य नही होगी:- जिलाधिकारी

जनशिकायतों के निस्तारण में कोई भी कोताही क्षम्य नही होगी:- जिलाधिकारी

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हरदोई: पिहानी रोड स्थित रिजोर्ट में राजस्व विभाग की बैठक जिलाधिकारी एम0पी0 सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलों में शिकायत लेकर आने वाले आमजन के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तथा नियमानुसार संवेदनशील होकर शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा व्यवस्था में ईमानदारी व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। लेखपालों की व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। शिकायतों का राजस्व अभिलेखों के अनुसार समय से निस्तारण किया जाए जिससे शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने कहा गलत लोगों का साथ न दिया जाए। जनशिकायतों के निस्तारण में कोई भी कोताही क्षम्य नही होगी। इनका निस्तारण उनकी प्राथमिकता में है। कार्रवाई निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए।

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शिकायतों के निस्तारण के लिए की गयी जाँच के दौरान फोटो व वीडियो बनायी जाए। आईजीआरएस की किसी भी शिकायत का ससमय निस्तारण किया जाए। राजस्व परिषद के निर्देशानुसार खतौनी का पुनरीक्षण कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। इस वर्ष के पट्टा आवंटन का लक्ष्य शासनादेश के अनुरूप जल्द पूर्ण किया जाए। दैवीय आपदा के मामले में तेजी से कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पोर्टल फीडिंग का कार्य तेजी से किया जाये:-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पोर्टल फीडिंग का कार्य तेजी से किया जाये। गंगा एक्सप्रेस वे के कार्य मे मिट्टी उठान का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए। म्यूटेशन के मामलों में निष्पक्षता के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। किसी क्रेता व विक्रेता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। किसी भी स्तर लेखपाल अविवादित वरासत के मामलों को लंबित न रखा जाए।

प्रत्येक राजस्व निरीक्षक सप्ताह में कम से कम 4 पैमाइश करेगा और रिपोर्ट प्रेषित करेगा:-डी0एम0

उन्होंने कहा ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई की जाए। तालाब व चारागाह पर अवैध कब्जों को हटाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद दायर किया जाए। पैमाइश की शिकायत को लेकर एक कार्ययोजना बनायी जाए। मौके पर जाकर जाँच की जाए। प्रत्येक राजस्व निरीक्षक सप्ताह में कम से कम 4 पैमाइश करेगा और रिपोर्ट प्रेषित करेगा। इससे भूमि संबंधी मामलों में कमी आएगी। यदि किसी संपत्ति को लेकर सिविल कोर्ट में कोई वाद चल रहा हो तो उसमें कोई हस्तक्षेप नही किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार अधिष्ठान से संबंधित मामलों को लंबित न रखें। सभी पटल सहायक अपनी पटल का कार्य समयबद्ध व निष्ठापूर्ण तरीके से करें। आम आदमी के लिए कार्य करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खतौनी का निर्धारित मूल्य ही लोगों से लिया जाए। अधिक मूल्य लेने पर कार्रवाई की जाएगी। नियत से अधिक समय से एक जगह पर कार्य करने वाले राजस्व कर्मियों को हटाया जाएगा। सभी तहसीलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाए। नवंबर माह का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही निर्गत किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना, अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी, नगर मजिस्ट्रेट डॉ सदानन्द गुप्ता, समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार तथा कानूनगो व लेखपाल आदि उपस्थित रहे।

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