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लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट अहम् फैसला, कहा बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है

प्रयागराज: लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जौनपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिगों को अपनी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है। उनके इस मौलिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

हाईकोर्ट ने जौनपुर से जुड़े एक लिव-इन-रिलेशनशिप मामले में यह टिप्पणी की। जस्टिस सुनीत कुमार और सैय्यद वैज मियां की कोर्ट ने लड़की के पिता की ओर से युवक पर दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया। युगल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया था।

Pradeep Pal
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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