उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मियों के मंहगाई भत्ता यानि डीए में 4 प्रतिशत वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब सभी कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के के नियमित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मंहगाई भत्ता की मासिक दर 42 प्रतिशत होगी।
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पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का डीए का एरियर उनके जीपीएफ खाते में जमा किया जायेगा। इस राशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए पूर्व में जारी शासनादेश में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जाएगी।
एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के लिए 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के एरियर का 10 प्रतिशत उनके टीयर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी।