होमहरदोईआर्थिक रूप से असमर्थ बंदियों की निशुल्क पैरवी होगी: अपर जिला जज

आर्थिक रूप से असमर्थ बंदियों की निशुल्क पैरवी होगी: अपर जिला जज

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हरदोई: अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में आज जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया गया।

अपर जिला जज द्वारा बैरक में बन्दियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकरी प्राप्त की गई । अपर जिला जज ने बंदियो को जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है.

जिससे ऐसे बंदी जो अपना अधिवक्ता स्वयं करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है उनके मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ, डिप्टी व दो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की गई है।

अपर जिला जज ने कारागार के चिकित्सालय में रोगियों से उनके उपचार के विषय मे कारागार के चिकित्सक से जानकारी ली गई तथा जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि बंदियों की समस्यायों के समाधान के लिए लीगल एड डिफेन्स काउंसिल से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करें।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर संजय कुमार सिंह, डिप्टी जेलर उमाशंकर, अलका तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि उपस्थित रहे।

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