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Hardoi: दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास, 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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हरदोई: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने दुष्कर्म के दो दोषियों गुरबक्स व छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने यह जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर कर बताया था कि 17 जनवरी 2017 को वह घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए गांव के ही गुरबक्स एवं छोटेलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला बताया था कि उसने इसकी शिकायत लोनार थाने में की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे कौशल किशोर तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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