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Hardoi News: 14 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जाने किन मामलों का होगा निस्तारण

Hardoi News: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को किया जाएगा, जिसमें सुलह-समझौते के माध्यम से अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में, माननीय जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अपर जिला जज हेमेन्द्र कुमार सिंह ने की। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भूपेंद्र प्रताप और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना और सुलह-समझौते योग्य अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करना था।

अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना क्लेम, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी के बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर), सिविल वाद और राजस्व मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

नोडल अधिकारी हेमेन्द्र कुमार सिंह ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि वे लोक अदालत में मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को सरल और जनोपयोगी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाल बहादुर गौड़, सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती ऋचा वर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अनीता, देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती स्मिता गोस्वामी और अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए और सहमति जताई।

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