हरदोई: अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पर जुर्म साबित होने पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज ने अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है।
थाना माधौगंज के रहने वाले रोहित ने 20 मार्च 2020 को को एक किशोरी को बहला फुसलाकर कर उसका कैद कर लिया। उसके बाद में किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी कोचिंग के लिए गई थी। रास्ते में आरोपित मिला।
रोहित उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कैद कर लिया। उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर आरोपी पर दुष्कर्म का जुर्म साबित पाया।
इस पर अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी की शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने की।
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