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हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड

हरदोई: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले शकील को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्होंने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।

अतरौली थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसकी 6 वर्षीय बेटी, शकील के घर खेलने गई थी, जहां उसका कंचा खो गया था। इसके बाद 26 नवंबर 2013 की शाम को अभियुक्त शकील ने कंचा दिलाने के बहाने उसकी बेटी को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पुलिस की विवेचना के बाद शकील के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया है। दोषी को जेल भेज दिया गया है।

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