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जिला कारागार: जो कैदी आर्थिक रूप से असमर्थ है उनके मुकदमे की पैरवी निःशुल्क की जाएगी: अपर जिला जज

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हरदोई: अपर जिला जज ने आज जिला कारागार का निरीक्षण किया। अपर जिला जज ने महिला बैरक में बन्दियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकरी प्राप्त की. अपर जिला जज ने बंदियो को जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है जिससे ऐसे बंदी जो अपना अधिवक्ता स्वयं करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है उनके मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ, डिप्टी व दो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति की गई है।

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अपर जिला जज ने कारागार के चिकित्सालय में रोगियों से उनके उपचार के विषय मे कारागार के चिकित्सक से जानकारी ली तथा जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि बंदियों की समस्यायों के समाधान के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें तथा कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करवाये जिससे बंदियो को रिहा होने के पश्चात इसका लाभ प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर संजय कुमार सिंह, डिप्टी जेलर उमाशंकर, विजया लक्ष्मी तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ आदर्श पांडेय, डिप्टी देवेन्द्र कुमार सिंह, असिस्टेंट पवन गुप्ता, अनुभव वर्मा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि उपस्थित रहे।

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