Hardoi/HDI BHARAT: हत्या के प्रयास के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या- 4) अच्छे लाल सरोज ने दो सगे भाइयों समेत एक ही परिवार के तीन लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह के अनुसार Hardoi कोतवाली शहर क्षेत्र के कुतुआपुर गांव रहने वाले राजेंद्र गुप्ता ने 8 जनवरी 2011 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे बताया था कि अप्रैल 2010 में गांव के रहने वाले राजेंद्र और रविंद्र की कहासुनी हो गई थी। तभी से उन दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। 8 जनवरी 2011 को रविंद्र की दुकान के बाहर पड़ी मौरंग के ऊपर राजेंद्र ने ट्राली चढ़ा दी थी।
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रिपोर्ट में बताया गया था कि विरोध करने पर राजेंद्र अपनी बंदूक और रामदुलारे व दीपक (सगे भाई) तमंचा व धारदार हथियार लेकर आ गए। इसके बाद तीनों ने धारदार हथियार से वार कर फायरिंग भी की। इससे रविंद्र, इसके पुत्र मनोज, सरोज व श्यामू और रिश्तेदार सुभाष घायल हो गए थे।
अपर जिला जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूतों के आधार व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपितों पर हत्या के प्रयास का जुर्म साबित होने पर सात सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है।