सीतापुर: नाबालिग लड़की को जानमाल की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुष्कर्मी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष सत्र जज पाक्सो कोर्ट राहुल प्रकाश ने फैसला सुनाया.
सिधौली थाना क्षेत्र के जल्लाबाद निवासी अनिल वर्मा के विरुद्ध 30 जुलाई 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमे वादी ने आरोपी अनिल पर उसकी पुत्री को बहलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
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रिपोर्ट में बताया गया था कि विरोध करने पर न सिर्फ अनिल द्वारा वादी की लड़की को जानमाल की धमकी दी गई बल्कि उसे गर्भवती भी कर दिया गया। इस बात की सूचना मिलने पर वादी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना करते हुए पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में सात गवाह प्रस्तुत किए। जिनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को सही पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी करार दिया।
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