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 Human trafficking case: अदालत ने दलेर मेहंदी की अपील खारिज की, 2 साल की जेल

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Chandigarh : अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ गायक दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसने दलेर मेहंदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने मेहंदी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के कारण मेहंदी जमानत पर थे। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा दलेर मेहंदी की अपील खारिज करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उन्हें पटियाला जेल भेजे जाने की संभावना है, जहां क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू भी बंद हैं।

पटियाला पुलिस ने दलेर और उसके भाई शमशेर मेहंदी, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, और दो अन्य लोगों के खिलाफ बलबेरा गांव के बख्शीश सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। बख्शीश ने आरोप लगाया कि मेहंदी ने उसे कनाडा भेजने के लिए 12 लाख रुपये लिए। धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ पैंतीस और शिकायतें सामने आईं हैं ।

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