गठित सचल दस्तों की सूचना उप कृषि निदेशक एवं सीडीओ को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें:-डीएम
संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर फसल अवशेष जलाने के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करें:- डीएम
जिलाधिकारी अविनाशक कुमार ने फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों कहा है कि शासन के निर्देशानुसार अपनी-अपनी तहसीलों में राजस्व, पुलिस एवं कृषि विभाग के एक-एक कार्मिक को नामित करते हुए न्याय पंचायत/ग्राम पंचायतवार सचल दस्तों का गठन करें और गठित सचल दस्ते की सूचना उप कृषि निदेशक एवं मुख्य विकास अधिकारी को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।
उन्होने कहा है कि एसडीएम अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के प्रधान व क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देश दें िकवह अपने क्षेत्र में पराली/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोके और यदि उनके गांव में पराली जलाने की घटना होती है तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त प्रधान व लेखपाल अपनी ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों व मजरों में यह मुनादी कराये कि कोई भी किसान अपनी फसल अवशेष को किसी भी दशा में नही जलायेगें क्योकि यह दण्डनीय अपराध है और पराली जलाने पर जुर्माने के साथ उनके विरूद्व एफआईआर भी दर्ज करायी जायेगी तथा सचल दस्ते का दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलाने की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर संबंधित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करेगें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक एवं बेलर के बगैर पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया है इसलिए उक्त व्यवस्था के बगैर क्षेत्र में कहीं भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने दें। उन्होने कहा है कि जनपद में पंजीकृत प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ कृषि विभाग का एक-एक कर्मचारी नामित किया गया है जो अपनी देखरेख में कटाई कार्य करायेगें और यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन उक्त व्यवस्वथा के विरूद्व चलती पायी जाये जाने पर कृषि विभाग के कार्मिक तत्काल सचल दस्ते को सूचित करेगें, जो शीघ्र उक्त मशीन को सीज कर कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जायेगा। उन्होने सभी एसडीएम से कहा है कि अपने तहसील क्षेत्र में गन्ना कटाई के दौरान पत्तियों को जलाये जाने तथा कूड़ा जलने की घटनाओं को रोकने के लिए भी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों से समन्वय बनाकर फसल अवशेष जलाने के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करें।