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जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 01 से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू:-अविनाश कुमार

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हरदोई, जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के अन्तर्गत लाॅकलाउन के दृष्टिगत जनपद में संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना परम आवश्यक हैै, इसके अतिरिक्त नवदुर्गा, दशहरा, ईद-ए-मिलादुननवी/बारावफात आदि त्यौहारों को देखते हुए सामम्प्रदायिक संद्भावना बनाये रखना आवश्यक है और उक्त के संबंध में गड़बड़ी/अव्यवस्था फैलाये जाने की किसी भी आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा सामम्प्रदायिक दंगो के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने एवं धरना प्रर्दशन, जुलूस आदि करते हुए दंगा फैलाने का प्रयास कर सकते है।
उन्होने कहा है कि अनलाॅक गाइड लाइन के अनुसार जनपद में पूर्ण रूप से पालन कराने एवं जनमानस की सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था की जानी है, इसलिए जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 01 से 31 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की गयी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति बिना मास्क बाहर नहीं निकलेगा तथा तथा सोशल डिस्टेंसिग का शतप्रतिशत पालन किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, रायफल आदि एवं नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला, तलवार, बरछी, गुप्ती, लाठी, डण्डा आदि लेकर नहीं चलेगें और सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होगें और न ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना-प्रर्दशन, जुलूस, सभा आदि नहीं करेगें तथा किसी भी सार्वजनिक भवनों एवं सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा। उन्होने सभी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे और धारा 144 का उल्लघंन कराने वालों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करेें।

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