होमहरदोईपंचायत चुनाव : बकाएदारों का रद्द होगा नामांकन

पंचायत चुनाव : बकाएदारों का रद्द होगा नामांकन

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हरदोई : पंचायत चुनाव में दावेदार यदि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का किसी भी तरह से बकायेदार होगा तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आयोग की ओर से नामांकन को लेकर प्रत्याशियों को कोई दिक्कत न हो इसको लेकर पूर्व से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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पंचायत चुनाव के लिए भेजे गए दिशा निर्देशों में बताया गया कि नामांकन के साथ दावेदारों को अदेयता प्रमाण पत्र भी देना होगा। दावेदार सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का बकायेदार नहीं होना चाहिए। इसको लेकर नामांकन निश्चित रूप से रद्द हो सकता है। नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र व निर्वाचक नामावली के संबंधित अंश की स्व प्रमाणित प्रति लिया जाना आवश्यक है।

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पंचायत चुनाव जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप अ में सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र प्रारूप ब में शपथ पत्र के साथ देना होगा। जो नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा। दाखिल करना अनिवार्य होगा

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