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कोई भी घर छूटने न पाए : अपर जिलाधिकारी

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अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए तैनात किए गए बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि कोई भी घर छूटने न पाए। यदि किसी को कोई समस्या हो या भ्रम की स्थिति समझ में आए तो फौरन उच्चाधिकारियों से संपर्क करे। निर्धारित मानकों व गाइडलाइन के अनुसार ही वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए गणना का काम करें।

सहायक निर्वाचन अधिकारी मतदाता बनने के लिए संबंधित व्यक्ति का रात्रि निवास करने के लिए मकान हो। महीने में अधिकांशतय: निवास करता हो। किसी सीजनल कार्य से चार-छह महीने के लिए अपने निवास से बाहर जाने वाले जो व्यक्ति पुन: आकर वहीं निवास करता है उसे वोटर के लिए पात्र माना जाएगा। वहीं चार से छह महीने के सीजनल कार्य के लिए किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी नहीं माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक गणना कार्ड पर ऊपर पुराना मकान/नया मकान में से किसी एक प्रकार का टिक किया जाए। पुराना घर है तो उपलब्ध कराई गई वर्तमान निर्वाचक नामावली के आधार पर किसी मकान नंबर में परिवर्धित, संशोधित और विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों का विवरण भरा जाएगा। आयु के संबंध में किसी प्रकार की आशंका होने पर शैक्षिण प्रमाणपत्र, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, कुटुम्ब रजिस्टर आदि से समाधान करके विवरण भरा जाएगा। यदि परिवर्धन, संशोधन, विलोपन नहीं है तो उस दशा में कोई परिवर्तन नहीं साफ शब्दों में लिखा जाए।

उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने क्षेत्र के प्रत्येक मकान में अवश्य जाएं। यदि नए मकान बन गए हों या या मौजूदा वोटर लिस्ट में छूटे हुए मकान हों तो उनकी गणना भी कर लें। ऐसे मकानों की संख्या उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में उसके मकान के पास के मकान की संख्या के साथ क, ख, ग आदि जोड़कर दर्शाए जाएं।

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