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डीएम ने कहा शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के निर्माण के विरूद्व अभियाान चलाया जाये

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हरदोई: जिलाधिकारी एम0पी0 सिंह ने बताया है कि जनपद मे गैर प्रान्त से होने वाली अवैध शराब की सम्भावित तस्करी की रोकथाम तथा आबकारी दुकानों के आस-पास अवैध शराब के निर्माण पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रवर्तन अभियाान चलाया जायेगा, जिससे गैर प्रान्त से होने वाली तस्करी एवं अवैध शराब के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी पर प्रभावी रोक लगायी जा सकेे।

जिलाधिकारी एम0पी0 सिंह ने बताया है अवैध शराब के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी रोकने के आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की छह संयुक्त टीमों का गठन किया गया है

जिलाधिकारी ने कहा है कि देशी शराब व विदेशी शराब की दुकानों के विक्रेताओं द्वारा शराब की बोतलों पर लगे क्यू0आर0कोड व ढक्कन से छेड़छाड़ की जाती है। जिसकी सघनता से चेकिंग की जाये। शराब दुकानों के आस-पास के क्षेत्रो से खाली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू0आर0कोड आदि की बरामदगी व कतिपय व्यक्तियों द्वारा दुकानो से मदिरा क्रय करके उसमें मिलावटी शराब निर्मित कर असेवित क्षेत्रों में बिक्री किये जाने की घटनाये प्रकाश में आयी है। जिन पर रोक लगाई जाये।

आगामी दशहरा एवं दीपावली का त्यौहार होने के कारण शराब की मांग में वृद्धि होने से शराब की तस्करी व अवैध/मिलावटी शराब की बिक्री की को रोका जाये। अवैध शराब के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगेस्टर/गुण्डा एक्ट के अर्न्तगत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाये। ढाबों, जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते है, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अवैध शराब के संदिग्ध स्थानों/अड्डो पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाये।

पकड़े गये अभियोगो में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओ में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू०आर०कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जाये।

इसके साथ जनपदो में ऐसी दुकाने जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हो, उन दुकानों पर अवैध शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है, इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाये ।

दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानो के अनुज्ञापियों/विक्रेताओं द्वारा मदिरा, संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालको से विक्रय कराये जाने की शिकायते भी प्राप्त होती है। नियमविरूद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कॅन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध शराब की बिकी किये जाने की सम्भावना अधिक होती है।

ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की शराब की बिक्री कदापि न हो पाये। दुकानो पर शराब की बिक्री अनुमोदित विक्रेता के माध्यम से ही कराई जाये । देशी/विदेशी शराब/बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानो पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कराई जाये।

दुकानो पर लगे हुए सी०सी०टी०वी० कैमरा के सुचारू रूप से निरन्तर क्रियाशील होने की स्थिति सुनिश्चित की जाये । विगत कई अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगो में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू०आर० कोड आदि की बरामदगी की गयी है। इस सम्बन्ध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आर्पूतको पर भी निगरानी रखी जाय असेवित क्षेत्रो तथा ऐसे स्थानो जहाँ पर मदिरा की दुकान अव्यवस्थित है, वहाँ पर अवैध कारोवार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय। पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय।

जनपद स्तर से कबाड़ियो की उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सूची में सम्मिलित कबाडियो पर भी निरन्तर उनके कार्य कलापों पर भी निगरानी रखी जाय। अवैध अड्डो से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गये है, अतएव ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत सतर्क दृष्टि रखी जाये।

मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

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