HARDOI NEWS: लगभग चार साल पुराने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक युवक को दोषी करार दिया। अभियुक्त को 20 साल की सजा साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव रहने वाले युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 4 सितंबर 2020 को गांव के ही राज कुमार ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को लालच देकर अपने घर में छिपा लिया था।
जब इस बात की जानकारी हुयी तो वह अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए राज कुमार के घर गया। राज कुमार और उसके पिता डल्ला ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से घर आई है। डल्ला ने कहा कि राज कुमार से तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा।
इस पर किशोरी के पिता ने 6 सितंबर 2020 को यूपी 112 पर घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस किशोरी और आरोपी राज कुमार को थाने लाई। पुलिस ने राजकुमार और उसके पिता डल्ला के खिलाफ किशोरी को अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने राज कुमार के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राजकुमार के पिता डल्ला के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धाराएं लगाई गईं। अपर जिला जज ने सुनवाई के बाद राज कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। उसके पिता डल्ला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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