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कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम के चलती पायी गयी तो एफआईआर दर्ज कराते हुए तत्काल सीज की जायेगीः-डीएम

हरदोई: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त स्वामी कम्बाइन हार्वेस्टर को निर्देश दिये है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये आदेश के क्रम में फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम अथवा स्ट्रीरीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें.

डीएम ने कहा यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम अथवा स्ट्रीरीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर बिना चलती पायी गयी तो तत्काल सीज करने की कार्यवाही की जायेगी और कम्बाइन स्वामी के व्यय पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम लगवाने के बाद छोड़ी जायेगी।



एक सप्ताह के अन्दर कम्बाइन स्वामी लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंः-डीएम

जिलाधिकारी ने कम्बाइन स्वामियों से कहा है कि एक सप्ताह के अन्दर अपनी तहसील के उप सम्भागीय कृषि अधिकारी कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि आपने कम्बाइन हार्वेस्टर में सभी आपेक्षति अटैचमेन्ट लगवा लिया है.

और निर्धारित अवधि में शपथ पत्र नहीं दिया जाता है तो यह अवधारित किया जायेगा कि आप कम्बाइन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे है और ऐसी स्थिति में यदि आपको खरीफ फसलों की कटाई कार्य करते पाया जायेगा तो कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज करते हुए आपके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही के लिए वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

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श्री सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम नहीं लगा हो एवं फसल कटाई की जा रही हो तो उसे तत्काल सील करने के साथ अन्य विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने समस्त थाना प्रभारियों से कहा है कि यदि किसी राजस्व ग्राम में कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेण्ट सिस्टम अथवा स्ट्रीरीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर के कटाई करते है तो तत्काल सीज करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को अवगत करायें।

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