हरदोई: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ब्लाक भरावन के तत्कालीन प्रशासक अनुराग, ग्राम पंचायत हीरूपुर गोटैया के पूर्व प्रधान धनीराम तथा तत्कालीन सचिव को ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय में सेनेट्री कार्य, हैण्ड पम्प मरम्मत, प्राइमरी पाठशाला मरम्मत आदि कार्यो में की गयी अनियमिता एवं धन के दुरूपयोग की जांच में दोषी पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसी तरह ब्लाक बेहन्दर की ग्राम पंचायत खरिका की पूर्व प्रधान श्रीमती नीलम तथा सचिव गौरव मिश्रा को सीसी रोड कार्य में अनियमिता एवं धन के दुरूपयोग पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर के संबंध में आप सभी अपना साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि निर्धारित समय में साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होगा तो आपके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
इसी तरह जिलाधिकारी ने ब्लाक पिहानी, ग्राम पंचायत नरधिरा की ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता तथा तत्कालीन सचिव अनुज कुमार गुप्ता को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि विगत माह उक्त ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण, सफाई उपकरण एवं कुर्सी मेज खरीद में की गयी अनियमिता में जांच में दोषी पाये गये है,
जिसके लिए स्पष्टीकरण तलब किया गया था परन्तु स्पष्टीकरण संतोष जनक न पाये जाने के क्रम में पंचायतराज जांच नियमावली के अन्तर्गत प्रधान पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित किये जाने से पूर्व अभ्यावेदन नोटिस जारी की जाती है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपना साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण एक पक्ष के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें और यदि निर्धारित समय में साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण न उपलब्ध कराने पर आप लोगों को दोषी मानते हुए प्रधान पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित किये जायेगें और सचिव के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
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