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शराब पार्टी करनी है, तो लेनी होगी ओकेजनल बार लाइसेंस, ऐसा नहीं किया तो होगी FIR

हरदोई: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि जनपद के होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है।

ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कुछ आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराया जाता हैै।

जिलाधिकारी ने समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाल मालिकों को निर्देशित किया है कि आबकारी विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराएँ।

जिलाधिकारी ने कहा यदि बिना बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये मदिरापान कराते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओ के अर्न्तगत FIR दर्ज कराये जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रो के निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

ऐसे प्राप्त करें ओकेजनल बार लाइसेंस

  • ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की बैबसाइट http://www.upexciseportal.in में जाएँ.
  • उसके बाद Useful Public Services के आईकोन पर क्लिक करे.
  • ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकोन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करें.
  • दूसरे बॉक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत Occasional Bar License (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से निकालें।
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प्रदीप पाल, पिछले छह सालों से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान इन्होंने अलग-अलग कई न्यूज़ पोर्टल्स पर काम किया. मूल रूप से हरदोई के रहने वाले हैं. बिजनेस के साथ ही राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और सरकारी योजनाओं की खबरों में ख़ास रूचि है.
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