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पत्नी और उसके 2 सगे भाइयों को सात-सात साल की जेल, पति को आत्महत्या के लिए था उकसाया

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हरदोई: न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पत्नी और उसके दो भाइयों को दोषी पाया है जिसके बाद दोषी पत्नी व उसके दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष की सजा और 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर रहने वाले विजयपाल ने 4 दिसंबर 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसके बेटे योगेश उर्फ रिंघा की शादी घटना से 15 वर्ष पहले थाना क्षेत्र के बम्हनिया मजरा गोंडाधार गांव की छोटी बिटिया के साथ हुई थी।

योगेश 5 नवंबर 2016 को पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। वहीं, किसी बात को लेकर पत्नी छोटी बिटिया व उनके भाई घासी,जसकरन ने पीटा था और भगा दिया था। आरोप है कि इन लोगों ने ताना मारा था कि जहर खाकर मर जाओ जाके। इसी बात से आहत होकर योगेश ने वहीं पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों व साक्ष्यों को सुनने के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह ने तीनों दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है।

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