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सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा, जाने पूरा मामला

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पूर्व विधायक विजय मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही विधायक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। वहीं उनके बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र सबूत के अभाव के कारण दोषमुक्त कर दिया था।

जाने क्या था मामला ?

पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत परिवार के छह सदस्यों पर अपने ही रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूर्व विधायक विजय मिश्र की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, उनके बेटे विष्णु मिश्र और नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक विजय मिश्र ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. फिर अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बेटे और नाती से उसे वाराणसी छोड़ने के लिए कहा था. रास्ते में उन दोनों ने उसके साथ रेप किया था.

दुष्कर्म मामले की कोर्ट में सुनवाई करीब तीन साल से चल रही थी। एक सप्ताह पहले कोर्ट सुनवाई पूरी होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही। 

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