हरदोई: वन्यजीव की हत्या और पुलिस पर हमला करने में प्रयोग शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निरस्त कर दिया है। उन्होंने यह आदेश एसपी और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के जाँच के बाद दिया।
जिलाधिकारी ने संडीला कोतवाली क्षेत्र के गाँव खौशीपुरवा नारायनपुर निवासी मोहम्मद हनीफ की एकनाली बंदूक की शस्त्र लाइसेंस संख्या-7510 को निरस्त कर दिया है। आरोपित मोहम्मद हनीफ के खिलाफ कोतवाली में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हैं साथ ही आरोपित पर पुलिस पर जान से मारने की नियत से हमला किए जाने की भी एफआईआर है।
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प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर की ओर से आरोपित के लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
डीएम ने आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त करते हुए संडीला कोतवाल को आदेश दिए गए हैं कि वह लाइसेंस व शस्त्र को जब्त करते हुए मालखाना में जमा कराएं और इसकी रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी शस्त्र के कार्यालय और उनके न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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