हरदोई: 2016 को कछौना कोतवाली में लूट की वारदात में नामजद उड़ीसा के रहने वाले रोबिन दास और अर्जुन दास के खिलाफ दर्ज हुए लूट के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जमानत लेने वाले लोग फर्जी हैं इतना ही नहीं उनकी पैरवी करने वाला वकील भी फर्जी निकला।
इस फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए। सीओ सिटी की तहरीर पर फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।
सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने तहरीर में बताया कि 11 मार्च 2016 को कछौना कोतवाली में रोबिन दास निवासी प्रभोकोट थाना कोरई जिला जाजपुर उड़ीसा और अर्जुन दास निवासी कोनतरा गांव थाना कोरई को लूट की वारदात में नामजद किया गया था।
अशोक कुमार दीक्षित नाम का वकील इन दोनों की पैरवी भी कर रहा था। अशोक कुमार दीक्षित गाँव जपरा थाना टड़ियावां का रहने वाला बताया गया है. वहीं बाबू निवासी नेवादा लोनार को रोबिन दास का और सूबेदार निवासी नानकगंज ग्रंट कोतवाली देहात व श्रीराम निवासी ईश्वरी पुरवा मजरा नानकगंज ग्रंट को अर्जुन दास का जामीनदार बनाया गया था।
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लगातार गैर हाजिर होने पर अदालत ने रोबिन दास और अर्जुन दास के खिलाफ गैर जमानती वारंट और धारा 82/83 की कुर्की कार्रवाई कर दी।
सीओ सिटी ने बताया कि मामले में जो जामीनदार लगाए गए, उनका कहीं से कोई आता पता नहीं है। नानकगंज ग्रंट प्रधान के अनुसार उनके यहां सूबेदार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। श्रीराम की 17 जनवरी 2020 में ही मौत हो चुकी है। इसके अलावा अशोक और बाबू की जमानत फर्जी निकली।
सीओ सिटी ने बताया कि जब उन्होंने बार एसोसिएशन में अशोक कुमार दीक्षित नाम के वकील के बारे में जानकारी जुटाई, तो इस नाम के अधिवक्ता का बार एसोसिएशन में नाम ही दर्ज नहीं मिला। अदालत के साथ किए गए इस तरह के फर्जीवाड़ा का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है।
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