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हरदोई: हत्या के जुर्म में दो भाइयों समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास

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हरदोई: आठ वर्ष पुराने हत्याकांड में न्यायालय सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जज ने 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अगर दोषियों ने अर्थदंड नही अदा किया तो उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

हरदोई जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम वारिपुर निवासी मुन्ना सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने अपनी तहरीर में बताया था कि ग्राम दयौरा निवासी उसकी बुआ लल्लन देवी पत्नी धर्मेंद्र के यहां 11 फरवरी 2014 को गांव के कल्लू सिंह, जितेंद्र सिंह ने फर्जी दरोगा बनकर 2,000 रुपये ले लिए थे।

जब इसकी बात की जानकारी हुई तो कल्लू सिंह से रुपये वापस करने का दबाव बनाया, लेकिन इन लोगों ने रुपये देने से मना कर दिया। 28 फरवरी 2014 को उसका भाई सुनील सिंह, कल्लू सिंह, अजयवीर सिंह ,जितेंद्र सिंह से रुपये वापस देने के लिये कह रहा था।

अजयवीर सिंह ने गालियां देते हुए कल्लू से इसको गोली मार देने को कहा और कल्लू सिंह ने जितेंद्र सिंह की लाइसेंसी बंदूक से सुनील को गोली मार दी। गोली लगते ही उसका भाई सुनील वही जमीन पर गिर गया और उसकी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मुन्ना सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज राजकुमार सिंह ने अपने फैसले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को लेकर जेल भेज दिया गया है।

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