Hardoi News: हरदोई में हुए करीब 6 साल पुराने एक मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन अरविंद कुमार यादव ने एक युवक को दोषी करार कर अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह के अनुसार हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के भटौली धरम रहने वाले अनुपम कुमार ने 22 मई 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके चचेरे भाई कुलदीप का तिलक समारोह 22 मई को घर में चल रहा था। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला कल्लू घर में घुस आया और जान से मारने की नियत से कुलदीप पर गोली चला दी।
कुलदीप की दाहिनी कोख में गोली लगी। गोली लगने से घायल कुलदीप को घरवाले जिला अस्पताल ले गए थे। इसी दौरान तमंचा घटनास्थल पर ही छोड़कर कल्लू भाग निकला था। पुलिस ने घर में घुसकर हत्या के प्रयास की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस की विवेचना में पता चला था कि घटना से कुछ दिन पहले कुलदीप और कल्लू के बीच किसी बात को लेकर झगडा हुआ था। अपर जिला जज अरविंद कुमार यादव ने पूरे मामले की सुनवाई कर दोषी कल्लू को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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