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जमीन की पैमाइश के नाम पर घूस लेते मुंसी को एंटी करप्शन टीम ने दबोचा

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लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी तहसील के अंतर्गत जमीन की पैमाइश के नाम पर एक किसान से दस हजार रुपए लेते एक प्राइवेट कर्मचारी को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया। उक्त व्यक्ति तहसील के कानूनगो का मुंशी बताया जा रहा है। मौके से कानूनगो भाग गया,एंटी करप्शन की टीम उसकी तलाश कर रही है। टीम पकड़े गए आरोपित को कोतवाली सदर ले गई जहां पर विधिक कार्रवाई की जा रही थी।

जानकारी के अनुसार उचौलिया क्षेत्र के मठवाल देवता गांव निवासी मकरंद सिंह ने बताया कि उसने जमीन की पैमाइश कराने के लिए आवेदन किया था। मकरंद सिंह का आरोप है कि पैमाइश के नाम पर कानूनगो का मुंशी अशोक उससे पैसे मांग रहा था। उसने एंटी करप्शन से संपर्क किया। एंटी करप्शन टीम की प्लानिंग के हिसाब से बुधवार को मोहम्मदी तहसील पहुंची। और वहां टीम ने अशोक को दस हजार रुपए लेते दबोच लिया।

टीम की इस कार्रवाई से तहसील में अफरा तफरी मच गई। कानूनगो व अन्य कर्मचारी वहां से हट गए। एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो की भी तलाश करती रही लेकिन वह भाग निकला था। एंटी करप्शन टीम मुंशी को लेकर लखीमपुर मुख्यालय के कोतवाली सदर पहुंची। यहां मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही थी।

टीम की प्रभारी संध्या सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति को कानूनगो के लिए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। उनके अलावा टीम में निरीक्षक वकील पांडेय,निरीक्षक नूरल खान, निरीक्षक सुशील कुमार, उपनिरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आरक्षी नरेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार आदि रहे।

मुंशी के पकड़े जाते ही बंद हो गए अधिकारियों के भी नंबर

मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर राजस्व निरीक्षक के मुंशी से 10 हजार रुपये पकड़े जाने के बाद अफरातफरी का माहौल हो गया। मुंशी से पूछताछ के लिए पीड़ित के साथ टीम जिला मुख्यालय चली गई। इसके बाद सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने जवाबदेही से बचने को लेकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए ।

तहसील में प्राइवेट कर्मचारियों से काम लिए जाने से सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। मठवाल देवता गांव निवासी मकरंद ने बताया उसकी भूमि गाटा संख्या 533 क रकबा 0.191 हेक्टेयर भूमि पर गांव की सुधा देवी द्वारा मेड़ तोड़कर कब्जा कर रखा था। वह इसी मामले को लेकर कई दिनों से चक्कर काट रहा है।

मकरंद ने तहसीलदार कोर्ट में अपनी भूमि की पैमाइश करने के लिए प्रताप सिंह एडवोकेट के द्वारा धारा 24 के अंतर्गत 17 दिसंबर को वाद दायर किया था। मकरंद का कहना था कि आदेश हो जाने के बाद भूमि की पैमाइश के लिए मुंशी अशोक अपने संबंधित अधिकारियों को देने के लिए 10 हजार रुपये की मांग कर रहा था

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