लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बिना CM योगी आदित्यनाथ की अनुमति और आदेश के कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब समूह ‘क’ से लेकर समूह ‘घ’ तक सभी ट्रांसफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ही किए जा सकेंगे.
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक शासनादेश जारी किया है. इसमें यह बताया गया है कि 15 जून तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर जो नीति जारी की गई थी, जिसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर का अधिकार दिया गया था, वह अब समाप्त हो गई है.
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स्थानांतरण सत्र भी समाप्त हो गया है. राज्य में अब समूह क, ख, ग और घ के सभी प्रकार के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा. हालांकि इससे पहले समूह क और ख के अफसरों के तबादले के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब सभी तबादलों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर काफी बवाल मचा था जिसमे स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग सहित शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग में अनियमितताएं पाई गई थीं. इस आदेश के बाद ऐसी सभी अनियमितताओं पर अब विराम लग सकेगा.
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