सिंगापुर में एक भारतीय युवक को 16 वर्ष की जेल और 12 कोड़े अथवा बेंत से मारने की सजा सुनाई है। एक भारतीय युवक ने वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय की एक छात्रा को गुमराह कर जंगल की ओर भेज दिया था। इसके बाद वह भी पीछे से पहुंच गया और छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।
इस घटना में छात्रा बहुत बुरी तरह घायल हुई थी। पुलिस ने आरोपी भारतीय युवक को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। अब उसी मामले में सिंगापुर कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने आरोपी भारतीय युवक को 16 साल की जेल और 12 कोड़े या बेंत मारने की सजा सुनाई है।
सिंगापुर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर कोर्ट ने विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ 4 साल पहले हुए रेप के मामले में एक अहम फैसले में भारतीय मूल के एक युवक को जेल और कोड़े अथवा बेंत से मारने से दंडित किया है। छात्रा के साथ दुष्कर्म की यह घटना 4 मई, 2019 को घटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चार मई की रात जब छात्रा बस स्टॉप की ओर जा रही थी तो भारतीय मूल का चिन्नैया नाम का युवक बस पर क्लीनर के रूप में तैनात होने के चलते मौके पर मौजूद था।
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उसने छात्रा को बस स्टॉप का गलत रास्ता बता कर छात्रा का पीछा कर सुनसान स्थान पर पकड़ कर पास मे स्थित जंगल की ओर खींच ले गया। वहां पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के चीखने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। छात्रा ने किसी तरह बॉयफ्रेंड को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंची। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उसके गले, चेहरे और नाजुक अंगों पर गहरे जख्म थे।
मानसिक बीमार था भारतीय युवक चिन्नैया: सिंगापुर पुलिस
छात्रा की रिपोर्ट पर सिंगापुर पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी भारतीय युवक चिन्नैया को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों से लगा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। चिन्नैया को जब सिंगापुर कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी उसे मानसिक रोगी मानते हुए इलाज के निर्देश दिए थे। डीपीपी (Deputy Public Prosecutor)कयाल पिल्लै ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार होने के चलते चिन्नैया को ठीक होने में समय लगा इसी के चलते फैसला भी देरी से आया।