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Hardoi: फरार चल रहे पूर्व प्रधान की संपति कुर्की का आदेश, जाने पूरा मामला

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हरियावां/हरदोई। पुलिस आए दिन किसी न किसी वारंटी को गिरफ्तार करती है, लेकिन हरदोई जिले में एक वारंटी ऐसा भी है जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस की इस तरह की नाकामी पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नाराजगी व्यक्त की है साथ ही आरोपी पूर्व प्रधान के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत भदेउरा में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ पहुँचाया गया था। वर्ष 2017 में हुई जांच में खुलासा हुआ था कि यहां 28 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। इतना ही नहीं चार लोगों की जाति बदलकर उन्हें अनुसूचित जाति का दिखाकर लाभ पहुँचाया गया।

बताया गया था इन सभी अपात्रों के बैंक खातों में किस्त भी भेज दी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया की हरियावां शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने गांव के ही सद्दाम हुसैन के खाते में 12 अपात्रों की रकम भेजी थी।

इस पूरे मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम प्रधान शरीफ सिद्दीकी, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी बालकराम, सद्दाम हुसैन और बैंक ऑफ इंडिया हरियावां शाखा के तत्कालीन प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बालकराम और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पूर्व ग्राम प्रधान को पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार

वहीं तत्कालीन ग्राम प्रधान शरीफ सिद्दीकी के खिलाफ कोर्ट से कई बार वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन शरीफ को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमाली पांडेय ने हरियावां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और उन पर सख्त टिप्पणी की है। वही शरीफ सिद्दीकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट फिर से जारी करते हुए उसकी संपत्ति की कुर्की करने का आदेश दिया है।

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