हरदोई: बुधवार को एक मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को सात साल की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिलाई जाए।
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बिलग्राम थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव रहने वाले अभियुक्त बबलू ने 7 अक्तूबर 2015 को घर में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। बताया गया था कि घटना के समय पीड़िता का पति घर में मौजूद नहीं था। वह दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। घटना वाली रात अभियुक्त पीड़िता के घर में घुस आया उसको दबोच लिया। जबरदस्ती पकड़कर पीड़िता को कोठरी के अंदर खीच ले गया।
फिर पीड़िता के सीने में तमंचा लगा कर जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें घटना की रिपोर्ट राज्य महिला आयोग के आदेश पर थाने में दर्ज की गई थी।