हरदोई: कोर्ट के आदेश पर SDM समेत आठ लोगों पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तत्कालीन तहसीलदार, मौजूदा एसडीएम व दो स्कूल के प्रधानाचार्य समेत कुल आठ लोगों पर धोखाधड़ी कर संपत्ति को हथियाने के आरोप में न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने SDM समेत आठ लोगों पर रिपोर्ट दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पाली थाना क्षेत्र के भहापुर गांव के निवासी श्रीकृष्ण उर्फ केशन ने SDM समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। श्रीकृष्ण का कहना है कि उसके भाई रमेश की मौत हो जाने के बाद उसके भतीजे सुरेश और सुरेश चंद के पुत्र जगत राम उर्फ जगतपाल, नीलम देवी, कमलेश व महेंद्र ने षड्यंत्र रचकर उसके भाई रमेश के वारिस बनकर संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली है।
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इस बात का पता जब श्री कृष्ण को चला तब उसने तत्कालीन तहसीलदार के पास जाकर आपत्ति दाखिल की थी। तत्कालीन तहसीलदार जो कि वर्तमान में SDM सवायजपुर हैं, उनके द्वारा श्रेणी प का 11 के तहत उपरोक्त फर्जी वारिसों को मृतक रमेश का वारिस मानते हुए उनके हक में आदेश दे दिया था।
प्रिंसिपल की भूमिका पर संदेह
इस मामले में अहमदपुर पाली के प्रधानाचार्य ने फर्जी टीसी बनायीं थी, जबकि आरोप है कि जगतपाल उर्फ जगत राम पाली के ही भहापुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है। श्री कृष्ण ने जब जगतपाल का विवरण गांव के ही स्कूल से मांगा तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जगतपाल का विवरण नहीं दिया। थक हारकर श्री कृष्ण न्यायालय की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने धारा 156/3 के तहत वाद दाखिल किया।
न्यायाधीश ने 156/3 के तहत सभी साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद पाली थाना पुलिस को SDM सवायजपुर समेत आठ लोगों पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर पाली थाना पुलिस द्वारा धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पाली थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए अभियोग की जांच गहनता के साथ की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.